‘डरें नहीं, आवाज उठाएं’—छात्राओं को पॉक्सो कानून की दी जानकारी
बलिया। बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बलिया में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और कानूनी संरक्षण की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा ने की। उन्होंने छात्राओं को बताया कि पॉक्सो कानून बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित घटना को छिपाने के बजाय तत्काल अभिभावक, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी दें।
उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार के दबाव या भय में न आने की अपील की।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम कान्त, जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, सिविल जज (सीडी) गार्गी शर्मा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने भी छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा उनके कानूनी परिणामों की जानकारी दी।
वक्ताओं ने कहा कि लैंगिक अपराध अथवा उत्पीड़न की स्थिति में चुप्पी साधने के बजाय संबंधित अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को सूचना देना जरूरी है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और उपलब्ध संरक्षण तंत्र की जानकारी देना रहा।
कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेन्द्र कुमार पौत्स्यायन, प्रधानाचार्य रंजनी श्रीवास्तव सहित शिक्षक, अधिकारी और छात्राएं मौजूद रहीं।



