पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने की तैयारी तेज, नाम जोड़ने और हटाने के निर्देश जारी
बलिया। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। अब मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल करने, गलत प्रविष्टियों में संशोधन करने और अपात्र नामों को हटाने की कार्रवाई निर्धारित नियमों के तहत की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ के निर्देश पर मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। किसी भी सामान्य निवासी से प्राप्त आवेदन की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 (8) के तहत ग्राम पंचायत चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक फिलहाल इस प्रक्रिया के तहत जोड़े गए, संशोधित और हटाए गए नामों का अलग से रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। आयोग की ओर से निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद इनका ऑनलाइन डाटा एंट्री के माध्यम से मतदाता सूची में नियमानुसार समायोजन किया जाएगा।
इस संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (पंचायत) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराएं। पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर प्रशासन की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

