दीपावली और छठ पर पॉलिटेक्निक परिसर में ही बिकेंगे पटाखे, सुरक्षा नियमों के बिना नहीं मिलेगा लाइसेंस
बलिया। दीपावली और छठ पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार पटाखों की अस्थायी दुकानें राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में ही लगाई जाएंगी। इसके लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले आवेदकों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। बिना लाइसेंस पटाखों की दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुकानों का लेआउट तैयार करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलिया को सौंपी गई है। इसके तहत प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी और 50 मीटर का खुला क्षेत्र सुनिश्चित करना होगा।
प्रशासन ने अग्निशमन सुरक्षा को लेकर भी सख्ती दिखाई है। प्रत्येक दुकान और परिसर में पानी तथा बालू से भरी बाल्टियां और पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रखने होंगे। आतिशबाजी नियमावली-2008 और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
निर्देशों में ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री तथा लड़ियों वाले पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़े प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थल पर और सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही की जा सकेगी। नियमों की अनदेखी करने वालों को राहत नहीं मिलेगी।

