स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर एआरटीओ सख्त, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
बलिया। आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) अरुण कुमार राय ने जिले के सभी विद्यालयों के लिए स्कूल वाहनों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध परमिट, फिटनेस और बीमा वाले किसी भी स्कूल वाहन का संचालन नहीं किया जाएगा।
एआरटीओ ने निर्देश दिया कि सभी स्कूल वाहन का विवरण UPISVNP पोर्टल पर अद्यतन रखा जाए तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक वाहन में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से कार्यशील स्थिति में होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि सभी वाहन चालकों एवं परिचालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और चरित्र का सत्यापन कराया जाए। जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे हैं या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उनका संचालन तत्काल बंद किया जाए। साथ ही सभी स्कूल वाहनों की भौतिक स्थिति की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए। जो वाहन संचालन योग्य नहीं हैं, कंडम हो चुके हैं अथवा 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनका पंजीकरण नियमानुसार निरस्त कराया जाए।
एआरटीओ ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी कि किसी भी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को बैठाना नियमों का उल्लंघन है। यदि जांच के दौरान यातायात नियमों अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई तो संबंधित विद्यालय एवं वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



