बलिया में BIS का बड़ा छापा, बिना हॉलमार्क का 156 ग्राम सोना जब्त दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस हॉलमार्किंग गतिविधि का भी खुलासा
बलिया। सोने के आभूषणों में हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मंगलवार को बलिया में बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ शाखा से पहुंची BIS की दो टीमों ने शहर के दो प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच की। इस दौरान एक ज्वेलर्स के यहां से करीब 156 ग्राम बिना वैध हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषण जब्त किए गए। वहीं, दूसरे प्रतिष्ठान में बिना वैध BIS लाइसेंस के हॉलमार्किंग से जुड़ी गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया।
पहली टीम ने निदेशक ऋत्विक आनंद के नेतृत्व में टाउन हॉल रोड स्थित शिवशंकर कॉम्पलेक्स के पीपी ज्वेलर्स पर कार्रवाई की। जांच के दौरान ऐसे स्वर्ण आभूषण मिले, जिन पर वैध हॉलमार्क नहीं पाया गया। टीम ने करीब 156 ग्राम आभूषणों को नियमानुसार जब्त कर लिया।
इसी क्रम में दूसरी टीम ने संयुक्त निदेशक शरद कुमार के नेतृत्व में लक्ष्मी मार्केट स्थित श्रीजा लेजर कटिंग सेंटर की जांच की। यहां बिना वैध BIS लाइसेंस के हॉलमार्किंग संबंधी गतिविधियां संचालित किए जाने की बात सामने आई। टीम ने अवैध हॉलमार्क युक्त स्वर्ण आभूषणों के साथ हॉलमार्किंग से संबंधित साक्ष्य-सामग्री भी जब्त की।
BIS लखनऊ शाखा के निदेशक एवं प्रमुख पियूष एम. वासेकर ने कहा कि उपभोक्ताओं को शुद्धता और गुणवत्ता वाले स्वर्ण आभूषण उपलब्ध कराना BIS की प्राथमिकता है। उन्होंने आभूषण कारोबारियों से हॉलमार्किंग के निर्धारित मानकों और कानूनी प्रावधानों का पालन करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। BIS की कार्रवाई से सोने-चांदी के कारोबारियों में हलचल मची रही।