जनजातीय समुदाय के अधिकारों पर जागरूकता शिविर, 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की दी जानकारी
बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर सोमवार को तहसील बांसडीह सभागार में जनजातीय समुदाय के अधिकारों एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
शिविर में जनजातीय समुदाय के लोगों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, भेदभाव अथवा अधिकारों के हनन की स्थिति में वे विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पात्र लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सरल एवं त्वरित निस्तारण कराया जा सकता है।
तहसीलदार बांसडीह नितीन कुमार सिंह ने आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर नायब तहसीलदार रजनीश कुमार सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष चन्द्रशेखर सिंह, पूर्व अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह, अधिवक्तागण, पैरा लीगल वालंटियर्स, वादकारी, जनजातीय समुदाय के लोग सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
