जिला कृषि अधिकारी ने 02 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस किया जारी ,एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस किया निलम्बित

बलिया : जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला कृषि अधिकारी ने जनपद में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री की शिकायत पर बॉसडीह तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की।

जिला कृषि अधिकारी के औचक छापेमारी के दौरान कई उर्वरक विक्रेता अपनी दुकान बन्द कर भाग गये। उन्होंने दुकान बन्द कर भागने वाले उर्वरक प्रतिष्ठानों में एग्री जंक्शन केन्द्र बॉसडीह रोड एवं मै0 जतन खाद बीज भण्डार सोनवारी रोड बॉसडीह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने मै0 निर्भय खाद एवं बीज भण्डार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर कृषकों को उर्वरक बिक्रय करने के कारण उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

जिला कृषि अधिकारी ने निर्देशित किया कि उर्वरक की बिक्री पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से किया जाय। इसके साथ ही प्रत्येक दिवस स्टाक एवं वितरण का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाय। कृषक के जोत बही के अनुरूप ही उर्वरक की बिक्री की जाय। निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री करने एवं उर्वरक के साथ उर्वरक के अन्य उत्पाद की टैगिग की शिकायत प्राप्त होने पर उर्वरक नियंत्रण के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लाईसेंस निलम्बन के साथ एफ०आई०आर० की कार्यवाही की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के कृषक बन्धुओं को सूचित किया है कि अपने जोत-बही के अनुसार ही उर्वरक की खरीद किया जाय। पूरे सीजन के लिए एक बार में ही उर्वरक क्रय कर अनावश्यक भण्डारण न किया जाय। पूरे सीजन भर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उचित दर पर उपलब्ध रहेगा।

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