निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए करें आनलाईन आवेदन

बलिया : जनपद के पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट hwd.uphg.in पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसमें मस्वक्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित या उर्पयुक्त की भॉति शारीरिक स्थिति। दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो ।

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा न्यूनतम् 80 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो। आयु 16 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, दिव्यांगजन व उसके परिवार की समस्त सोतों से वार्षिक अय रू० 180000.00 /- से अधिक न हो। इस योजना से दिव्यांगजन को पूरे जीवनकाल में केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा तथा ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें भारत सरकार/ स्थानीय निकाय/मा० सांसद निधि/मा० विधायक निधि या अन्य सरकारी स्रोतों से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से पूर्व में लाभान्वित किया गया है, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होगें। कार्यालय में प्राप्त आवेदन- पत्रों को नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष ‘प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर नियमानुसार लाभान्वित किया जाएगा।

जनपद के पात्र दिव्यांगजनों को सूचित करते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजन कुमार ने बताया है कि यथाशीघ्र उक्त योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाइट hwd.uphq.in पर आवेदन करते हुए आवेदन की हार्डकापी कार्यालय- जिला दि्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बलिया को उपलब्ध करायें। साथ ही निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई-सायकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020 के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम धनराशि मोटराइज्ड़ ट्राई-सायकिल का वास्तविक मूल्य अथवा रू0 25 हजार जो भी हो, प्रति दिव्यांगजन अनुमन्य होगा यदि मोटराइज्ड ट्राई- सायकिल की कीमत रू० 25 हजार से अधिक होती है तो अनुदान की अधिकतम धनराशि रू0 25 हजार के अतिरिक्त आने वाले व्यय भार स्वयं लाभान्वित होने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी भरपाई विधायक निधि/ सांसद निधि सीएसआर या अन्य किसी वित्त पोषण के माध्यम से भी की जा सकेगी।

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