लखनऊ : संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष शुक्ल ने बताया कि 34-स्वार एवं 395-छानबे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दृष्टिगत 10 मई 2023, बुधवार को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 06ः30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप-निर्वाचन में मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध होगा। उक्त निर्देशों का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126(1) (ख) का उल्लंघन माना जायेगा तथा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति 02 वर्ष तक की कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।