सुल्तानपुर : जनपद में सहायक कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत आत्माराम मिश्र ने अपने नाबालिक पुत्र पशुपति नाथ मिश्र के नाम महज की 11 वर्ष की उम्र में तहसील सदर में के निराला नगर मोहल्ले में बालिक दिखाकर बैनामा कराया तथा महज 11 वर्ष की उम्र में नियत प्राधिकारी कार्यालय को शपथ पत्र देकर एक मंजिला भवन की अनुमति प्राप्त कर ली गई ,वही नियम विरुद्ध तीन मंजिला मकान का निर्माण कर लिया ,उक्त प्रकरण की शिकायत रामानंद मिश्र निवासी भंडारा थाना कुड़वार द्वारा की गई ,जिसमें नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी सदर चंद्र प्रकाश पाठक द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए पशुपति नाथ मिश्रा पुत्र आत्माराम मिश्र द्वारा 30 दिन के अंदर भवन स्वता: ध्वस्त कराने की मांग की गई ,जिसमे उपजिलाधिकारी द्वारा पशुपति नाथ मिश्र को 30 दिन के अंदर ध्वस्त कराने का आदेश पारित किया।
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