3 से 10 जुलाई के बीच दे सकते हैं आपत्ति

बलिया : अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह ने बताया है कि उप्र स्टाम्प सम्पत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 यथा संशोधित 2015 के तहत जारी शासनादेश के अनुसार जनपदीय उप निबन्धक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि व भवन के निर्माण की न्यूनतम दर के साथ ही साथ वाणिज्यिक भवन (एकल), वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर का मूल्य, कृषि भूमि, वार्डवार मुहल्लों, मौजों व परगनावार न्यूनतम दरों का निर्धारण प्रति वर्ष किया जाना है। तत्क्रम में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार की जानी है। जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों में पूर्व में निर्धारित दरों की सूची उपलब्ध है।

अतः पूर्व में निर्धारित दरों में यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव है तथा बाजारू मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी है, के सम्बन्ध में लिखित रूप से 03 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में दे सकते हैं।

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