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शिक्षा क्षेत्र रसड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय अमहर के प्रभारी प्रधानध्यापक नमो नारायण सिंह ने DBT की मीटिंग में बेशिक शिक्षा अधिकारी को अभद्रता से जवाब देना इतना भारी पड़ा की खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर बलिया बीएसए शिव नारायण सिंह ने सीधा सस्पेंड कर दिया । वही निलंबन अवधि में आपको कम्पोजिट विद्यालय चिलकहर क्षेत्र चिलकहर पर संबद्ध कर दिया गया ।
सूत्रों की माने तो पहले भी इनके ऊपर फर्जी शिक्षक होने का आरोप लग चुका है लेकिन अब तक जांच के दायरे से दूर रहे है। दरअसल खण्ड शिक्षा अधिकारी रसड़ा के पत्रांक-433/2021-22 दिनांक 18.10 2021 में की संस्तुति के आधार पर आपके विरूद्ध पाये गये प्रथम दृष्टया निम्न आरोपो में तत्काल प्रभाव से आपको निलम्बित किया जाता है –
- शासन/विभाग की शीर्ष प्राथमिकता की योजना डी0बी0टी0 के माध्यम से छात्र-छात्राओं के यूनिफार्म,जता-मोजा,बैग की धनराशि उनके अभिभावकों के खातों में स्थानान्तरित किये जाने हेतु गतिमान कार्य हेतु आयोजित बैठक में
डी0बी0टी0 का कार्य प्रारम्भ न करने का कारण पूछे जाने पर अभ्रदता से जबाब देना, जो अध्यापक आचरण नियमावली के विपरीत होने के साथ सार्वजनिक रूप से उक्त कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है। - अपने मूल कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता का आचरण करना।
- अध्यापक आचरण नियमावली के संगत प्राविधानों का उलंघन करना।
- शासन की शीर्ष प्राथमिकता योजना में यह कहना की समय मिलने पर डी0बी0टी0 का कार्य करूँगा, जो करना है कर दिया जाय.पूर्णतः कदाशायता की श्रेणी में है एवं जिससे स्पष्ट है कि आप द्वारा छात्रहित में कार्य न करना। निलंबन में श्री बंशीधर श्रीवास्तव, खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर को जांच अधिकारी नामित करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आरोप पत्र अद्योहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर जांच की कार्यवाही नियमानुसार 15 दिन के
- अन्दर पूर्ण करें। निलंबन अवधि में आपको कम्पोजिट विद्यालय चिलकहर क्षेत्र चिलकहर पर संबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित की अवधि में श्री नमो नारायण सिंह को वित्तीय नियम खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि की महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते की निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब उसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री नमो नारायण सिंह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार,वृत्ति, व्यवसाय में नही लगे है, अथवा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जबकि आपके द्वारा अन्य कोई वृत्ति न किये जाने का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जायेगा।