बलिया : कंबाइन ,हार्वेस्टर कटाई करते हुए पाए जाने पर किया जाएगा सीज – एसडीएम

सिकंदरपुर तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार नायक ने कृषि विभाग व थानाध्यक्षो के साथ बैठक कर शासन के निर्देश पर पराली,फसलों के अवशेष चलाए जाने पर होने वाले प्रदूषण को रोकने निर्देशित किया कि किसानों के द्वारा फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा इंस्टारिपर वेलर अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी बगैर जनपद में कोई भी कंपनी हार्वेस्टर से कटाई करने की अनुमति नहीं है ।

यदि कोई कंबाइन हार्वेस्टर सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रा रीपर वेलर अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन मल्चर, पैडी, स्ट्राचापर, श्रम मास्टर रोटरी, स्लेसर, रिवरसेबुल, एम० बी० प्लाऊ बगैर चलते हुए पाया गया तो उसको तत्काल सील कर दिया जाएगा और कंबाइन हार्वेस्टर के मालिकों से स्वयं के खर्चे पर सुपरस्टार मैनेजमेंट सिस्टम लगावाकर छोड़ा जाएगा, उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन मैं उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित अथवा स्थिति दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर थानाध्यक्ष विनोद कुमार, अखिलेश कुमार, मदन, राजेश प्रसाद यादव, कृषि विभाग की तरफ से संतोष कुमार, सुभाष चंद्र, चंद्रजीत,योगेश मुकेश सिंह ,आदि लोग शामिल थे

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