अनुसूचित जाति के व्यक्ति टेलरिंग शाप योजना का ले सकते है लाभ

बलिया –

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को टेलरिंग शाप योजना द्वारा लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रूपये छियालिस हजार अस्सी तथा नगरीय क्षेत्र में छप्पन हजार चार सौ आठ से कम हो। टेलरिंग शाप योजना की कुल लागत रूपये बीस हजार है जिसमें रूपये दस हजार अनुदान तथा शेष धनराशि रूपये दस हजार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जायेगी। ऋण वितरण की तिथि से एक माह पश्चात से 36 समान मासिक किस्तों में वापस करना होगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा उत्तर प्रदेश आजिविका मिशन से संचालित स्वयं सहायता समूहों में पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई कढाई टेªड में प्रशिक्षित व्यक्तियों/महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट कास्ट एवं फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

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