महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल,विशेष लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय,संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना गड़वार जनपद बलिया पर पंजीकृत मु.अ.सं. 155/2018 धारा 376(2)f भादवि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं.-8 बलिया ( गोविन्द मोहन) द्वारा अभियुक्त गोविन्द चौहान पुत्र भुअर चौहान निवासी खड़सरा थाना खेजुरी जनपद बलिया को अंतर्गत धारा 376(2)f भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 30,000/-रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा । गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे आए।