कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पात्र व्यक्ति आवेदन करें तो उसके साथ मृतक के निकटतम परिजन की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आरटीपीसीआर/एंटीजन/सिटी स्कैन की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड व मृतक के परिजन के बैंक पासबुक की छायाप्रति जरूर लगाएं।
उन्होंने बताया कि आवेदन जमा करने से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थिति आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में स्थापित अहैतुक सहायता सेल में या अपने लेखपाल या अमीन से सम्पर्क करें। इसके अलावा 05498220832 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।