बलिया : मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए 15 नवम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन

राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरो को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है।

इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक,भूतपूर्व सैनिक,दिव्यागों एंव महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एव पुरूष) की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभाग की वेबसाईट www.upkvib.gov.in पर आन लाईन आवेदन कर सकते है, आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज
फोटो,कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्कता होगी।

आवदेन पत्र आनलाईन करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर तक निर्धारित है।आवेदन पत्र आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं आवश्यक दस्तावेज दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान एवं सम्पर्क सूत्र 7408410763 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने दी है।

पूर्वदशम/दशमोत्तर के छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 19 व 30 नवम्बर तक

शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु पूर्वदशम (कक्षा 9-10)/ दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति योजनार्तगत कक्षा 11-12 एंव अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु (कक्षा 9-10) लिए छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन करने की तिथि 29 अक्टूबर से 19 नवम्बर तक तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने तिथि 30 अक्टूबर से 23 दिसम्बर तक तथा दशमोत्तर कक्षाओ के छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन करने की तिथि 29 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने तिथि 30 अक्टूबर से 03 दिसम्बर तक निर्धारित की गयी है।


जनपद के सभी दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र-छात्राओं को सूचित करते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया है कि आनलाइन आवेदन करने से वंचित छात्र/छात्राएं निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन करना सुनिश्चित करे एवं शिक्षण संस्थाएं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र- ऑनलाइन सत्यापित व अग्रसारित की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूरी करना सुनिश्चित करें,ताकि कोई पात्र छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित न हो पाये।

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