जिले मे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही करें भूगर्भ जल का निष्कर्षण

बलिया : शासन द्वारा  उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत भूगर्भ जल का निष्कर्षण, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना लागू किया गया है।
           
यह जानकारी सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई / नोडल अधिकारी, भूगर्भ जल ने देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 की धारा 12 (1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपभोगताओं (यथा) आर0ओ0 प्लांट, होटलों /लॉजों/ निजी आवासीय भवनों, आवासीय कालोनियों/रिजार्टों / निजी चिकित्सालयों / मॉल्स /वॉटर पार्को) तथा वेधन अभिकरण (ड्रिलींग एजेंसी) को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र  रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निष्कर्षण करते पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय-8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे। ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0)/ रजिस्ट्रीकरण के लिए https://nivesmitra.upp.nic.in पोर्टल पर आवेदन करना सुनिश्चित करें।

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