जिले के 163 न्याय पंचायतों में तिथिवार आयोजित होगा जागरूकता गोष्ठी

बलिया : जनपद के समस्त किसान भाईयों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक ने बताया है कि प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेन्ट फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजीड्यू योजनानतर्गत फसल अवशेष को जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए जनपद के 163 न्याय पंचायतों में 17, 18, 20, 21 एवं 23 सितंबर को न्याय पंचायत स्तरीय जागरूकता गोष्ठी-2024 का आयोजन किया गया है। आयोजित होने वाले गोष्ठियों में विभागीय कर्मचारियो/कार्मिकों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशो एंव शासनादेश के क्रम में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली/फसल अपशिष्टो को रोकने एवं पर्यावरण हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के बारे में कृषकों को जागरूक किया जायेगा।

जिसमें शासन द्वारा 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू0 2500/-, 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए रू0-5000/- और 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू0-15000/- तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश दिये गये है। पराली जलाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही के प्रावधान किया गया है।

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