बलिया : जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया है कि मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट याचिका सं०-324/2020 डा० बलराम सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश 20 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवासन अधिनियम- 2013 (एम०एस०एक्ट- 2013) के अन्तर्गत मैन्नुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये है।
जनपद में 05 अगस्त से मैनुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत एवं परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण जनपद बलिया तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है।
वर्तमान में जनपद में हाथ से मैला उठाने वाले कार्य से सम्बन्धित जो भी व्यक्ति अस्वच्छ पेशे से सम्बन्धित कार्य करता है, तो ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, बलिया नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में सम्बन्धित कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका बलिया तथा नगरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद जनपद बलिया एवं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० विकास भवन के समक्ष अपना स्व घोषित आवेदन पत्र जमा कर दावा कर सकते हैं। दावा प्रस्तुत करने हेतु 07 सितम्बर तक निर्धारित की जाती है।