बकरी पालन करने हेतु भरे 25 जून तक अपना आवेदन फार्म

बलिया : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 सुनील कुमार मिश्रा ने बताया है कि जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25में संचालित बकरी पालन (राज्यांश 90, लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत) योजनान्तर्गत 08 लाभार्थयों का चयन किया जाना है। इस हेतु निम्न निर्देश दिये गये है। योजना का स्वरूप, प्रति इकाई 05 मादा बकरियां व 01 नर बकरा क्रय किया जायेगा । प्रति इकाई (90 प्रतिशत) रू० 40500 धनराशि देय होगी। प्रति इकाई 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश रू० 4500 होगा, जो चयनित लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने बैंक खाता में जमा किया जायेगा। चयनित लाभार्थी से 10 रू० के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि स्थापित होने वाली बकरी इकाई को 03 वर्ष तक संचालित करेगें।

चयनित लाभार्थी को प्रति इकाई भुगतान की जाने वाली धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से ही स्थानान्तरित की जायेगी। जिसमें लाभाथी जनपद का स्थायी निवासी हो तथा आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक का भूमिहिन महिला/पुरूष, विधवा निराश्रित महिला एवं कोविड प्रभावित परिवारों को प्रथमिता दी जायेगी।

बकरी पालक के पास बरकी को रखने का पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ निम्न स्वप्रमाणित प्रपत्र उपलब्ध कराने होगें। जिसमें आधार कार्ड अथवा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण पत्र, बैक पासबुक की छाया प्रति/कैन्सिल चेक। योजनान्तर्गत न्यूनतम तीन वर्ष तक बकरी पालन करने हेतु शपथ पत्र।

बकरी पालन हेतु आवेदन पत्र मुख्य पशु चिकित्साकारी कार्यालय विकास भवन, बलिया में तथा सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालय से प्राप्त कर 25 जून तक जमा किया जाएगा। आवेदन पत्र एवं विशेष जानकारी हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/सम्बन्धित विकास खण्ड के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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