



बलिया : लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में असहयोग करते हुए सैद्धातिंक सत्र व ईवीएम आन सत्र में अनुपस्थित दो मतदान अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (मतदान कार्मिक) ओजस्वी राज की तहरीर पर 30 मई को मुकदमा दर्ज किया गया।
जिसमे सांची कृष्ण निगम , सहायक अध्यापक ,वंशी बाजार इण्टर कालेज बंशी बाजार बलिया ,दूसरा मतदान अधिकारी आनन्द कुमार सिंह ,सहायक अध्यापक सिद्धिकिया इण्टर कालेज रसड़ा बलिया सैद्धातिंक सत्र व ईवीएम आन सत्र में निर्वाचन कार्य में असहयोग करते हुए अनुपस्थित होने पर इनके खिलाफ 30 मई को मुकदमा दर्ज हुआ।