उप जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश : बलिया जिले में 48 घंटे तक सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध

बलिया : उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह कहा कि वर्तमान समय में जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त के संबंध में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालिस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध के संबंध में निम्न प्राविधान उद्धृत है-
“धारा-126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालिस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध- (१) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अढतालिस घंटों की कालावधि के दौरान-

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा या
ख)-चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को
उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार प्रसार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3) इस धारा में, “निर्वाचन संबंधी बात पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्य अनुपालनार्थ जारी।
डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

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