बलिया : जनपद के लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने टीडी कालेज में मतदान कार्मिकों को दिए जा रहे द्वितीय प्रशिक्षण और मतदान कार्मिकों को वोट देने के लिए विधानसभावार बने फैसिलिटेशन सेंटर के पहले दिन का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सभी मतकार्मिकों को पूरे मनोयोग और गम्भीरता से प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया। यहां पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतकार्मिकों को प्रयोगात्मक और प्रक्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फैसिलिटेशन सेंटर में मतकार्मिकों वोट देने के लिए आवश्यक प्रपत्र- प्रथम, द्वितीय नियुक्ति पत्र की छाया प्रति और ई-पिक की छाया प्रति है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों एवं टीमों के समक्ष मतदान कार्मिकों- पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान अधिकारियों को उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही से सम्बन्धित विभिन्न चरणों के कर्तव्यों का बोध कराया। कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी MPS एप (मतदान प्रतिशत संकलन एप) अवश्य डाउनलोड कर लें।साथ ही ईवीएम एवं चुनाव संबंधी अन्य प्रक्रियाओं की तकनीकी और सैद्धांतिक प्रशिक्षण गम्भीरता से लें, ताकि कोई त्रुटि होने की सम्भावना से बचा जा सके। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराते हुए मतदान कार्मिकों की अपने बूथ पर निर्विघ्न, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढ़ग से मतदान सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी होती है। समय से मॉक पोल, मतदान प्रारम्भ कराना, चैलेंज वोट, टेंडर वोट, टेस्ट वोट, आसक्त, दिव्यांगजन के द्वारा साथी की मांग की स्थिति आने पर माननीय आयोग के निर्देशानुसार समस्त प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने सभी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और वीवीपीएटी के बारे में गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया। कहा कि कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर न जाए, सभी पोलिंग पार्टियां इस बात का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने सभी कार्मिकों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कराते हुए जनपद में सकुशल चुनाव कराना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने कहा कि मतदान जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/अनुपस्थिति बर्दाश्त नही की जाएगी तथा मतदान कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व-1951 की धारा-134 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रशिक्षण के समय मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी कार्मिक ओजस्वी राज,पीडी उमेश मणि त्रिपाठी, एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।