



बलिया : जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान तथा मतगणना दिवस को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुष्क/मद्य निषेध दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य लोकसभा या विधानसभा उप निर्वाचन हो, तो उस निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, बियर, देसी मदिरा, ताड़ी एवं भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत लाइसेंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ग) के खंड- 1 में यह उपबंधित किया गया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटा पहले से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि में ये सभी बंद रहेगी।
उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस जनपद में मतदान दिनांक 01 जून 2024 की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि के दौरान तथा मतगणना दिनांक 4 जून 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया जाता है।