बलिया : उपायुक्त उद्योग मायाराम ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2023 -24 में उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र इकाई हेतु अधिकतम 10 लाख की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। कुल परियोजना लागत का 25% उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध कराया जाएगा, जो उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। आवेदक जनपद का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए ।आवेदन की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन www.diupmsme.upsdc.gov.in वेबसाइट पर कर सकते हैं ।अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, बलिया में संपर्क कर सकते हैं।