बलिया : वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचालित बकरी पालन (राज्यांश 90 लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत) योजनातर्गत 10 लाभार्थियों का चयन किया जाना है। जिसमें लाभार्थी जनपद का स्थाई निवासी हो तथा आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक का भूमि महिला/पुरुष, विधवा, निराश्रित महिला एवं कोविड प्रभावित को प्राथमिकता दी जाएगी। बकरी पालन के पास बकरी रखने का पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है। इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन पत्र आधार कार्ड अथवा स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैक पासबुक की छायाप्रति/कैंसिल चेक। योजनातर्गत न्यूनतम तीन वर्ष तक बकरी पालन करने हेतु शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्र संबंधित विकासखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय पर जमा किए जाएंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 04 जनवरी, 2024 तक निर्धारित किया गया है।
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