बलिया : अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टांप संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 यथा संशोधित 2015 के तहत जारी शासनादेश के अनुसार जनपद निबंधक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि व भवन के निर्माण की न्यूनतम दर के साथ ही साथ वाणिज्यिक भवन (एकाल) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए कारपेट एरिया प्रति वर्ग मीटर का मूल्य, कृषि भूमि, वार्डवार, मोहल्लो, मौजों व न्यूनतम दरों का निर्धारण 01 अक्टूबर से किया जाना है। साथ ही प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है, जो जनपद के सभी उप निबंधक कार्यालयो में उपलब्ध है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची मे निर्धारित दरों के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप से 16 से 22 सितंबर तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित उप निबंधक कार्यालय में दे सकते हैं।