हत्या के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को सुनायी गयी सजा

बलिया –

दिनांक 20.10.2016 को वादिनी माधुरी पाण्डेय पत्नी धनन्जय पाण्डेय निवासी रसूलपुर थाना रसड़ा बलिया द्वारा अपने पति को फंकशन के बहाने ले जाकर मार कर फेक देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 846/2016 धारा 364, 302, 201, भादवि0 बनाम मुकेश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामकठिन पाण्डेय निवासी रसूलपुर थाना रसड़ा व अमरजीत पाण्डेय पुत्र स्वामिनाथ पाण्डेय निवासी खिरौली थाना रसड़ा बलिया के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 मैनेजर यादव , पैरोकार का0 श्यामधर यादव ,विवेचक निरीक्षक प्रदीप कुमार मिश्रा तथा अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते/कराते हुये सुनवायी करते हुए आज दिनांक 14.12.2020 को नामजद दोनों अभियुक्तों को न्यायधीश श्री नितिन कुमार ठाकुर (अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-II) मा0 न्यायालय बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी ।

जिसमें अभियुक्त मुकेश पाण्डेय को धारा 364 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रु0 का जुर्माना तथा मुकेश पाण्डेय व अमरजीत पाण्डेय को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना व धारा 201 भादवि में 5-5 वर्ष की सजा व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। ।

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