बलिया : नगर मजिस्ट्रेट/ प्रभारी अधिकारी, आयुध, बलिया सर्वसाधारण को सूचित किया है कि जिन आवेदकों द्वारा शस्त्र अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र आयुध अनुभाग, कलेक्ट्रेट, बलिया में प्रस्तुत किये गये हैं, उनके द्वारा आयुध नियमावली, 2016 के भाग- II-खण्ड 3 ( 1 ) में दिये गये प्ररूप घ-1, घ-2, एवं घ-3 पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।
अतः जिन आवेदकों द्वारा शस्त्र अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र दिया गया है, वह उपरोक्तानुसार आयुध नियमावली, 2016 में निर्धारित प्ररूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका शस्त्र आवेदन पत्र में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निस्तारित कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा ।