दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशा-निर्देश हुई जारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत विद्युत शुल्क (अधिभार) की धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध आवश्यक दिशा-निर्देश तथा विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रारूप तय कर दिये हैं। अपर मुख्य सचिव, दुग्ध विकास रजनीश दुबे द्वारा दुग्ध आयुक्त, निदेशक विद्युत सुरक्षा एवं प्रबंध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को पत्र भेजकर दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा की गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत स्थापित केवल नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादन विनिर्माण दुग्धशाला इकाई ही विद्युत शुल्क (अधिभार) प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी। नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादन विनिर्माण दुग्धशाला इकाई द्वारा विद्युत शुल्क (अधिभार) प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जायेगा। राज्य विद्युत वितरण कंपनियों अथवा विद्युत वितरण लाइसेंस धारियों से विद्युत खरीद पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आधार पर भुगतान किये गये विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

विद्युत विभाग के जनपद/क्षेत्र के अधिशासी अभियंता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। विद्युत शुल्क (अधिभार) प्रतिपूर्ति के प्रथम वित्तीय वर्ष की गणना संबंधित इकाई के व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से की जायेगी। तिथि के अगले 10 वर्षों की अवधि तक यह सुविधा अनुमन्य होगी। विद्युत शुल्क (अधिभार) की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा धनराशि का ऑंकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से किया जायेगा।

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