गोण्डा : दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास सहित 10 हजार रु0 अर्थदण्ड की सुनाई सजा

गोण्डा : अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 17.07.2014 को थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त मोनू उर्फ महेन्द्र गुप्ता पुत्र सत्यनरायन निवासी बेलसर रोड कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा एक नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यूज़ ऑफ इंडिया

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