मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार एवं पीएम रोजगार योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

बलिया : जनपद के बेरोजगारों को अपने ही गाँव में स्वरोजगार की स्थापना किये जाने हेतु स्थानीय बैंको के सहयोग से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंको से वित्तीय सहायता प्राप्त कर स्वरोजगार शुरू कर सकते है। इसके लिए उन्हें विभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर आनॅलाईन आवेदन करना होगा।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY) के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बेरोजगार एवं जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में दस लाख रूपये तक का ऋण आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। जिनमें बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित पूँजीगत ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान का लाभ स्थापित/वितरित इकाई के पक्ष में प्रदान किया जाएगा।

आवेदन पत्र आनलाईन के माध्यम से बेवसाइट www.upkvib.gov.in पर मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर किया जा सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत उद्योग (उत्पादन) एवं सेवा क्षेत्र के लिए उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक के ऋण योजना के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते है। जिसमें बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित प्रोजेक्ट काष्ट का 25 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेंगा।

आवेदन पत्र ऑनलाईन माध्यम से बेवसाइट www.kviconline.gov.in मे Pmegp e-Portal (एजेन्सी में KVIB चयन करें) पर क्लिक कर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र ऑनलाईन किए जाने के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन हस्ताक्षर जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी जनसंख्या प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पोर्टल पर अपलोड करने के साथ स्कोर कार्ड पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र अपलोड करने होगे। जिसकी एक प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। विशेष जानकारी हेतु पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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